आवास मे नाम जोडने अथवा लाभ दिलाये जाने हेतु अनुचित मांग रखने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल शिकायत करें – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 मे शामिल व्यक्तियो को प्राथमिकता क्रम अनुसार दिया जा रहा है यदि आवास मे नाम जोडने अथवा लाभ दिलाये जाने हेतु अनुचित मांग रखने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल शिकायत करें – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
‘‘प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का लाभ केवल भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 मे शामिल व्यक्तियो के आवास सूची के अनुसार ही हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है।’’
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मे नाम जोडवाने एवं तत्काल लाभ दिलाने के लिए यदि कोई किसी भी प्रकार की मांग(पैसे) आदि करने पर तत्काल शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिलवाने के लिए कई व्यक्तियो द्वारा ग्रामीण जनों को लालच देते है, तथा प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मे नाम जोडने के नाम पे लोगो अवैध वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के संबंध में कई भ्रम फैलाये जा रहे है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्ही पत्र व्यक्तियों को मिलेगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में शामिल था। आवास सूची के गणना के आधार पर प्रत्येक गांव के पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता क्रम वार सूची है, इसमें आवास हीन, 1 रूम, 2 रूम आवास वाले पात्र व्यक्ति ही शामिल है, इन सबकों प्रथमिकता क्रम अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जायेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में परिर्वतन नही कर सकता है, प्राथमिकता क्रम से पहले किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मे दर्ज हितग्राहियो को लाभ प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सर्वे सूची की प्रतिक्षा सूची मे शामिल हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए पैसा मागे अथवा किसी अन्य प्रकार की मांग या प्रलोभन दे तो तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखण्ड समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास योजना) जनपद पंचायत को सूचित करें।
आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध है जिसे प्रत्येक ग्राम पंचायत की बाहरी दीवार में लेखंन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें सभी हितग्राही अपना नाम देख सकेगें, केवल उन व्यक्तियों के नाम सूची से अलग किये जाते है जो शासन के निर्देशानुसार अपात्र है, यदि कोई व्यक्ति प्राथमिकता क्रम से पहले आवास योजना का लाभ दिलाने का लालच देता है तो उसके बहकावे में न आये, पात्र हितग्राहियो को योजना का लाभ अवश्य दिया जायेगा, लेकिन आवास योजना का लाभ निर्धारित क्रम के अनुसार ही दिया जायेगा।

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