वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत #बरौं सरपंच, सचिव पर FIR दर्ज।
वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत #बरौं सरपंच, सचिव पर FIR दर्ज।
सरपंच/प्रधान श्रीमती विनीता पटेल एवम श्री शैलेंद्र सिंह सचिव ग्राम पंचायत बरौं जनपद पंचायत सिरमौर के प्राप्त शिकायतों पर श्री स्वप्निल वानखड़े (IAS) मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार जाँच कराई गई उक्त जाँच प्रतिवेदन अनुसार गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया। संबंधित द्वारा बिना निर्माण कार्य राशि आहरित पाई गई। जिसमें PCC सड़क,हैंड पंप एवम कार्यालयीन व्यय जिसके फलस्वरूप मप्र पंचायतराज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवम 92 के तहत वसुली योग्य राशि जमा करनें के आदेश दिए गए थे।
उक्त आदेश के संबंध में बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी दोषी सरपंच/सचिव द्वारा वसूली योग्य राशि नही जमा करनें श्रीमती पटेल सरपंच/प्रधान एवम श्री सिंह सचिव के द्वारा लोक सेवक होने के बाबजूद लोक धन का अपहरण कर अपने स्वयं के हित मे उपयोग किया गया। ग्राम पंचायत एवम ग्राम सभा को धोखे में रखकर राशि आहरित कर शासकीय राशि अपव्यय पर नियमानुसार अपराधिक #प्रकरण दर्ज ।
श्री वानखड़े जी द्वारा वित्तीय अनियमितता, अमानक स्तर निर्माण पर पूर्व में समस्त ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को निर्देश दिए गए थे विकास कार्यो में आवश्यक सुधार नही होने पर कठोर कार्यवाही की जावेंगी।
उक्त निर्देश के परिपालन में जाँच उपरांत कार्यवाही की गई, भविष्य में भी कार्यवाही जारी रहेंगी के संकेत दिये गए। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होंगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के कड़े तेवर से अब ग्राम पंचायतों को विकास के कार्यो मे वित्तीय अनियमितता भारी पड़ सकती हैं।